खर्च का ब्यौरा न देने पर सात उम्मीदवारों को नोटिस

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सिरसा, 15 मई। सिरसा लोकसभा के खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को तीन बार अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा खर्च पर्यवेक्षक कार्यालय में दर्ज करवाना होता है।

खर्च के ब्यौरे के लिए 13 मई 18 मई तथा 23 मई की तारीख निर्धारित की गई थी। पहले चरण के तहत 13 मई तक सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सात प्रत्याशियों द्वारा खर्च का ब्यौरा न देने पर उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी आरके सिंह के माध्यम से नोटिस जारी कर जल्द से जल्द खर्च का ब्यौरा देने को कहा गया है।


खर्च पर्यवेक्षक ने बताया कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को 13 मई तक पहले चरण का अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देना था, लेकिन 19 प्रत्याशियों में से सात प्रत्याशियों ने अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया।

जिन प्रत्याशियों ने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकते हैं।


उन्होंने बताया कि जिन प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया है, उनमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लीलू राम आशाखेड़ा, भारतीय आशा पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र कुमार,

लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के प्रत्याशी धर्मपाल वर्तिया, आजाद उम्मीदवार नवीन कुमार कमांडो, सतपाल लाडवाल, करनैल सिंह ओढां व सुखदेव सिंह संधू शामिल है।

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