हर्ष फायरिंग और डीजे बजाने पर रोक, धारा 163 लागू।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला सिरसा की राजस्व सीमाओं में विवाह और अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग और रात 10:00 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि हाल के दिनों में राज्य…