चंडीगढ, 29 फरवरी। यौन शोषण व कत्ल केस में सजा काट रहे राम रहीम को पैरोल देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने बार-बार राम रहीम को पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर इस बारे में जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दें।
इस मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सरकार इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है? कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी की बैंच ने हरियाणा सरकार से सवाल किया कि जिस तरह समय-समय पर डेरा मुखी को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं? कोर्ट ने कहा कि डेरा मुखी पर सरकार जरूरत से ज्यादा मेहरबान तो नहीं है।
ऐसे में बताया जाए कि किन कैदियों को इस तरह लगातार पैरोल मिली है। बता दें कि डेरा प्रमुख राम रहीम अभी पैरोल पर जेल से बाहर है, पैरोल 10 मार्च को खत्म होगी। कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई पर उक्त जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए।