आज 23 दिसंबर को ड्रोन उड़ाए जाने पर रहेगी पूर्णत: पाबंदी, धारा 163 लागू

ड्रोन | Khabrain Hindustan | धारा 163 लागू | रक्षा मंत्री | यूएवी के उड़ाए जाने पर पाबंदी |

– देश के रक्षा मंत्री के दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर ड्रोन (यूएवी) के उड़ाए जाने पर पाबंदी

सिरसा, 23 दिसंबर।


जिलाधीश लक्षित सरीन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 व गृह मंत्रालय हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर नगर परिषद सिरसा के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।


ये आदेश देश के रक्षा मंत्री के आज 23 दिसंबर को जिला सिरसा में प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जारी किए गए हैं।

जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है।

ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *