चुनाव प्रचार बंद होने के बाद किसी ने किया उल्लंघन तो होगी कडी कानूनी कार्रवाई

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सिरसा, 24 मई। सिरसा के जिलाधीश आर.के. सिंह ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शंतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

जिला में धारा 144 लागू करते हुए आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए 25 मई को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होना है।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार अवधि समाप्त हो गई है, अब कोई भी व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी प्रचार नहीं किया जा सकेगा।

इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए राजनीतिक पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस पदाधिकारियों, प्रचार पदाधिकारियों आदि की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा।

इस अवधि के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को किसी भी लॉज, होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, विवाह स्थल आदि में नहीं ठहराया जाएगा।

जिले में साइलेंट पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों या किसी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिले में 23 मई को सायं 6 बजे से 26 मई को सुबह 6 बजे तक गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना तथा किसी भी सार्वजनिक बैठक व रैली के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

स्वतंत्र उम्मीदवार सहित कोई भी राजनीतिक दल प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बैठक या रैली या रोड शो आयोजित नहीं करेगा।

ये आदेश मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।

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