पेंशन रोकने पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार

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याची वधवा को मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया
चंडीगढ, 9 मार्च। हरियाणा सरकार द्वारा रोकी गई विधवा पेंशन मामले में पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर विधवा को मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने गलती से पेंशन में अतिरिक्त भुगतान होने के चलते भूल सुधार के लिए सरकार के फैमिली पेंशन रोकने के निर्णय को मानमाना बताया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में याची की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे 15 महीने के लिए पेंशन से वंचित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि अब दोबारा पेंशन तय की गई तो उसमें से कटौती का निर्णय ले लिया गया जो सही नहीं है। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार को अगले 39 माह तक प्रतिमाह 4500 रुपए की पेंशन से कटौती का आदेश दिया है।


दरअसल भिवानी की सर्वेश देवी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनके पति की एक दुर्घटना में सेवा में रहते हुए उनकी 2003 में मौत हो गई थी। नियम के अनुसार, याची को फैमिली पेंशन का भुगतान शुरू कर दिया गया। पहले 7 साल वेतन का 50 प्रतिशत फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है और बाद में इसे 30 फीसदी कर दिया जाता है।

इस मामले में 2009 में नियमों में सरकार की ओर से पेंशन नियमों में संशोधन किया गया और पहले 10 वर्ष 50 प्रतिशत राशि पेंशन तय की गई थी। याची को 2013 तक 50 प्रतिशत वेतन का भुगतान करना था, लेकिन गलती से जुलाई 2021 तक 50 फीसदी तक भुगतान हुआ।

इसके बाद अगस्त 2021 से अगले 15 महीने तक कोई भुगतान नहीं किया गया और अक्टूबर 2022 में दोबारा पेंशन तय की गई। इस दौरान जो अतिरिक्त भुगतान किया गया था, उसकी रिकवरी के लिए प्रतिमाह पेंशन से 9 हजार रुपए की कटौती का निर्णय लिया गया।

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