सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लिए जाने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट पर सरकार हुई सख्त
चंडीगढ, 19 अप्रैल। अब हरियाणा में स्कूलों में दाखिलों के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की तरफ से विद्यार्थियों के स्क्रीनिंग टेस्ट लिए गए तो स्कूल प्रबंधक नपेंगे। इसके लिए दोषी को 25 से 50 हजार रुपए तक जुर्माना भी किया जाएगा।
शिक्षा निदेशालय की तरफ से शुक्रवार को सभी संबंधित अधिकारियों को जारी पत्र में निर्देश दिए गए है कि स्कूलों में स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक लगाई जाए। पत्र में कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि कई स्कूलों की तरफ से विद्यार्थियों के दाखिले के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जा रहे हैं, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 का उल्लंघन है।
सूबे के स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे राइट टू एजूकेशन का उल्लंघन बताया है। सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को इसको लेकर शिक्षा विभाग के मुख्यालय की ओर से लेटर जारी किया गया है। मुख्यालय द्वारा जारी लेटर में निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई भी स्कूल स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय के लेटर में दोषी स्कूलों के खिलाफ 25 से 50 हजार रुपए जुर्माना लगाने के भी आदेश दिए गए हैं।
दरअसल नए शिक्षण सत्र को लेकर इन दिनों स्कूलों में एडमिशन किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि कुछ स्कूल बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट ले रहे हैं, जो नियमों के विपरीत है। इसको देखते हुए विभाग की ओर से इस आशय का लेटर जारी किया गया है।
शिक्षा निदेशालय की तरफ से शुक्रवार को जारी हुए पत्र के अनुसार प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्कूल में नियमों का उल्लंघन करते हुए स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन न हो और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।