सूचना न देने पर ग्राम सचिव पर 25 हजार जुर्माना

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सिरसा। निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर सूचना आयोग ने ग्राम सचिव शाहपुर बेगू को 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। उसके वेतन से दो किश्तों में जुर्माना वसूल करने के आदेश दिए हंै।

आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष किसान विंग सुरजीत सिंह ने गांव शाहपुर बेगू में तालाबों के रख रखाव, मरम्मत, सफाई के नाम पर लंबे समय से बड़े स्तर पर किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग किया।

सुरजीत सिंह ने सिरसा के गांव शाहपुर बेगू में स्थित तालाबों की लोकेशन रिकार्ड अनुसार उपलब्ध करवाने, तालाबों के रख रखाव/देखभाल व सफाई व्यवस्था पर वित्तिय वर्ष 2018-19 से लेकर आवेदन तक किए गए खर्च का विवरण से स बंधित तमाम अंकेक्षित भुगतान बिलों वा वाउचर्ज, एमबी, निरीक्षण वा मानिटरिंग रिपोट्र्स का सत्यापित रिकार्ड उपलब्ध के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सिरसा से आवेदन किया था।


बड़े स्तर के भ्रष्टाचार व विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर सुरजीत सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 18(2) के अंर्तगत आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई। मामले की सुनवाई कमिश्नर जय सिंह बिश्नोई की बैंच द्वारा की गई।

आयोग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंर्तगत सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर विभाग को दोषी पाया गया और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए भूप सिंह ग्राम सचिव के वेतन में दो किस्तों में जुर्माना राशि, आयोग के अकांऊट में जमा करवाने का आदेश जारी किया है।

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