सिरसा……..पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देश पर जिला पुलिस की और से पिछले करीब 6 माह के दौरान विदेश भेजने के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर करीब 1 करोड़ 41 लाख 65 हजार 220 रुपए की ठगी करने वाले विभिन्न इमिग्रेशन सेटर संचालक व उनके सहायकों सहित 34 लोगो के खिलाफ अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई है ।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि जिला पुलिस के सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए गए है,कि स्टडी व वर्क वीजा के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें ।
जिला पुलिस की और से बीती 29 जून 2024 को शहर के सिविल लाइन थाना में नीतू पत्नी सुमित भंड़ारी निवासी सैक्टर 19 सिरसा की शिकायत पर अमनप्रीत पुत्र गुरमेल सिंह,मानषी पत्नी अमनप्रीत गांव करंडी जिला फतेहाबाद,आकाशप्रीत पुत्र बलवीर सिंह,
स्मृति पत्नी आकाशप्रीत निवासी गांव भूपापत्ती जिला बरनाला पंजाब,पूजा मेहरा तथा राहुल उर्फ अंकुश संचालक, हे-वीजा इमिग्रेशन सेंट्रर चंडीगढ के विरुध आस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 24 लाख 60 हजार रुपए ठगने के संबंध में अभियोग अकिंत किया गया है ।
जबकि डिंग थाना पुलिस ने 13 अगस्त 2024 को राजविंद्र सिंह पुत्र चानन सिंह निवासी गांव नरेल खेड़ा की शिकायत पर नवीन वर्मा पुत्र राजकुमार,राजकुमार पुत्र प्रताप सिंह निवासियान उचाना मंडी जिला जींद,मनोहर लाल व गौतम निवासियान योग नगर, जिला फतेहाबाद के विरुध आस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 6 लाख 50 हजार रुपए की ठगी का अभियोग दर्ज किया गया है ।
वहीं रानियां थाना पुलिस ने हरमदीप सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी रानियां की शिकायत पर सतबीर सिंह पुत्र राजविन्द्र निवासी प्रेम नगर लुधियाना व जशनदीप सिहं उर्फ वारिस पुत्र श्रवण सिंह निवासी प्रीत विहार लालडू मौहाली चंडीगढ़,
वीएसएस स्पोर्टस सर्विसज प्राईवेट कंपनी लिमिटेड के मालिक के खिलाफ 8 लाख 55 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 7 सिंतबर 2024 को रानियां थाना में अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई है ।
जबकि शहर थाना पुलिस ने 15 अक्तूबर 2024 को अमित कुमार पुत्र रामकुमार निवासी गांव चौटाला की शिकायत पर विपुल पुत्र संजय निवासी बुगाना जिला हिसार के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर 5 लाख 20 हजार रुपए की ठगी करने के आरोप में अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई है ।
वहीं एक अन्य घटना में शहर थाना पुलिस ने 20 अक्तूबर 2024 को अमृतपाल पुत्र सरविंद्र सिंह निवासी रानियां रोड़ सिरसा की शिकायत पर रामलाल पुत्र बनवारी लाल निवासी बुढी मेड़ी व नवजोत पुत्र बुटा सिंह निवासी गांव ममेरां कलां,
जिला सिरसा स्पार्क लाइन इमिग्रेशन नजदीक एल.आई.सी बिल्डिंग ओल्ड सिविल हस्पताल रोड़ सिरसा के खिलाफ 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई थी ।
जबकि जिला की नाथूसरी चौपटा थाना पुलिस ने साहिब राम पुत्र पूर्णराम निवासी बरुवाली द्वितीय की शिकायत पर रणजीत मालिक हैड क्वार्टर ऑफ इमिग्रेशन सर्विस लीला भवन पटियाला व इमिग्रेशन सैट्रर के पार्टनर राजदीप सिंह संधू ,
कर्मचारी शमशेर सिंह,शैवी टिवाना,अनीश पाटर्नर तथा एजेंट गुरमेल सिंह के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर 9 लाख 29 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 21 अक्तूबर 2024 को अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई थी ।
वहीं 26 नवंबर 2024 को मानिक मैहता निवासी बेगू की शिकायत पर थाना शहर सिरसा में विपुल पुत्र संजय व संजय पुत्र औमप्रकाश निवासियान बुगाना जिला हिसार के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई है ।
जबकि डिंग थाना पुलिस ने बीती 15 दिसंबर 2024 को गुरप्रीत सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी डिंग की शिकायत पर ड्रीम टू डेस्टिनेशन जांलाधर पंजाब की मालिक पूनम पत्नी गुरप्रीत सिंह व गुरप्रीत सिंह निवासी संसारपुर जालांदर व रणजीत सिंह पुत्र जसपाल सिहं निवासी तलहन जालांधर पंजाब के खिलाफ कनाडा भेजने के नाम पर 3 लाख 24 हजार रुपए की ठगी करने बारे अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई है ।
वहीं एक अन्य घटना में 23 अगस्त 2024 को जिला के नाथूसरी चौपटा थाना में जयदीप पुत्र राजेंद्र निवासी लक्खासर हाल अलीमोहम्द की शिकायत पर अमन व नरेश पुत्रान तुलसा राम व तुलसा राम पुत्र वीरु राम निवासी अरनियांवाली व विनोद,
दयाराम पुत्रान महाबीर निवासी लक्खासर हनुमानगढ़ राजस्थान के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर 17 लाख 70 हजार 120 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई है ।
वहीं एक अन्य घटना में नाथूसरी चौपटा थाना पुलिस ने 13 दिसंबर 2024 को पवन कुमार पुत्र जय नारायण निवासी दड़बा कलां की शिकायत पर प्रवीण पुत्र राजेंद्र कुमार,विनोद पुत्र सतपाल निवासी पीरखेड़ा जिला सिरसा,
प्रमोद पुत्र रुप राम निवासी बीड भादरा व सुदेश पुत्र राजपाल निवासी फरमाई कलां के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर 29 लाख 73 हजार 300 रुपए की ठगी करने के मामले में अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई है ।
वहीं एक अन्य घटना में 7 सितंबर 2024 को जिला की रानियां थाना पुलिस ने लवप्रीत सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी ढाणी बंगी की शिकायत पर वीजा स्पोर्टस सर्विसज सेक्टर 8 सी चंडीगढ के मालिक सतबीर सिंह पुत्र राजविंद्र सिंह व मनेजर जशनदीप सिंह पुत्र श्रवण सिंह निवासी लालडू के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर 7 लाख 63 हजार 800 रुपए की ठगी करने के मामले में अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई थी ।
पुलिस प्रशासन की तरफ से आमजन से कहा गया है कि स्टडी व वर्क वीजा या किसी अन्य कार्यों के लिए विदेश जाने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इमिग्रेशन सेंटरों से ही संपर्क स्थापित करें तथा इस दिशा में विशेष सावधानी व सतर्कता बरतें ।
