एडवाईजरी बोर्ड की मंजूरी के बाद गृह विभाग, हरियाणा ने आरोपी राजू (परिवर्तित नाम) को एनएसए के तहत 12 माह कैद में रखने के जारी किए आदेश

हरियाणा | Khabrain Hindustan | NSA | एडवाईजरी बोर्ड | 12 माह कैद |
  • आरोपी पर हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने, अपहरण, जबरन वसूली, मारपीट, आपराधिक साजिश आदि के तकरीबन 20 मामले दर्ज है
  • आरोपी निंरतर आपराधिक गतिविधियों में रहा है संलिप्त,हरियाणा का पहला केस जिसमें एन.एस.ए. के तहत हुई एक वर्ष की कैद
  • आदतन अपराधियो के खिलाफ की जा रही एनएसए के तहत कार्यवाही

चंडीगढ़, 11 जून। हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के तहत आदतन एवं संगीन आरोप वाले अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है।

ऐसे आदतन अपराधी जो समाज के लिए खतरा हो सकते है तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर सकते है, के खिलाफ एनएसए एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू की गई है ।

इसी कड़ी में एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी के बाद गृह विभाग,हरियाणा ने रोहतक जिला के आरोपी राजू (परिवर्तित नाम) को एन.एस.ए. के तहत 12 माह कैद में रखने के आदेश जारी किए हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत प्रदेश सरकार द्वारा एडवाइजरी बोर्ड का गठन कर दिया गया है।

ताकि हरियाणा में बड़े अपराधियों पर एक्ट में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सके।

इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा रोहतक जिला में यह पहली कार्रवाई की गई है।

पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से हरियाणा में अपराधियों को यह कड़ा संदेश दिया गया है कि वे अपराध का रास्ता छोड़ दें

अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें क्योंकि हरियाणा पुलिस अपराधियों को बख्शेगी नही और आगे भी ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रहेगी।

क्या था मामला-
रोहतक के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि रोहतक पुलिस द्वारा उक्त अधिनियम के तहत केस तैयार करके जिला

मैजिस्ट्रेट रोहतक को भेजा गया जिनके आदेशानुसार आरोपी राजू (परिवर्तित नाम) को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा

(3)2 के तहत हिरासत में लेकर दिनांक 02.05.2024 को रोहतक जेल में बंद कराया गया था। इससे पहले आरोपी रोहिणी, दिल्ली जेल मे बंद था।

आरोपी के डिटेन्शन के आदेश को राज्य सरकार व एडवाईजरी बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था।

हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 08.05.2024 को आरोपी राजू (परिवर्तित नाम) के डिटेन्शन ऑर्डर को मंजूरी देते हुए

एडवाईजरी बोर्ड के पास मामलें को भेजा। दिनांक 29.05.2024 को एडवाईजरी बोर्ड, हरियाणा द्वारा मामलें की सुनवाई की गई

तथा पुलिस प्रशासन व आरोपी पक्ष को सुनने तथा मामलें की जांच करने के बाद एडवाइजरी बोर्ड द्वारा आरोपी के खिलाफ

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई जिसके बाद दिनांक 10.06.2024

को गृह विभाग, हरियाणा द्वारा आरोपी को एन.एस.ए. के तहत एक वर्ष के लिए कैद में रखने के आदेश जारी किए गए है।

पुलिस अधीक्षक, रोहतक हिमांशु गर्ग ने बताया कि हरियाणा का यह पहला मामला है जिसमें एडवाईजरी बोर्ड द्वारा पुलिस के

द्वारा की गई कार्यवाही को सही ठहराते हुए आरोपी को एन.एस.ए. के तहत एक वर्ष तक कैद में रखने की मंजूरी दी गई है।

आरोपी राजू (परिवर्तित नाम) पर हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने, जबरन वसूली, मारपीट, अपहरण, फॉयरिंग,

आपराधिक साजिश आदि के तकरीबन 20 मामले रोहतक, फतेहाबाद, सोनीपत व दिल्ली मे दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु गर्ग ने आगे बताया कि आरोपी अन्य युवकों को भी अपराध जगत मे कदम रखने के लिये प्रोत्साहित

कर रहा था। आरोपी हथियारों सहित सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर दहशत फैलाता रहा है। आरोपी ज़मानत

पर आने के बाद बार-बार अपराध करता रहा है। आरोपी को एन.एस.ए. के तहत काबू किया गया है। वर्तमान स्थिति को देखते

हुए आरोपी समाज के लिए खतरा है और उससेे समाज पर विपरीत असर पड़ता है। हरियाणा पुलिस द्वारा आगे भविष्य में भी

जो आदतन आरोपी समाज के लिए ख़तरा बन सकते हैं उनके खिलाफ एनएसए एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।

राजू (परिवर्तित नाम) के खिलाफ दर्ज आपराधिक वारदाते-

  1. आरोपी सन् 2013 से आपराधिक गतिविधियों मे सक्रिय है और निंरतर आपराधिक गतिविधियो को अंजाम दे रहा है।
  2. आरोपी ने दिनांक 14.02.2013 को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया गया।

3ण् आरोपी ने 05.01.20214 को अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर दो युवको को गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया।

  1. दिनांक 25.02.2014 को युवक के साथ मारपीट करने की वारदात को अंजाम दिया।
  2. आरोपी ने दिनांक 10.04.2015 को अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर पीडित युवक को धमकाने व मारपीट करने की वारदात को अंजाम दिया।
  3. आरोपी द्वारा सन् 2015 को अन्य साथियो के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर गांव बोहर मे फॉयरिंग करने की वारदात को अंजाम दिया।
  4. आरोपी ने जिला सोनीपत के एरिया मे अपने साथियो के साथ मिलकर शिकायतकर्ता पर जान से मारने की नीयत से गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया।
  5. आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सन 2016 मे गेट तोडने व शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देने की वारदात अंजाम दिया।
  6. आरोपी ने दिनांक 02.10.2016 को अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर युवक को अपहरण करने की वारदात को अंजाम दिया।
  7. आरोपी ने दिनांक 29.09.2016 को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के घर मे जबरन घुसकर उसे धमकाने की वारदात अन्जाम दिया।
  8. जिला फतेहाबाद पुलिस ने तीन युवको को अवैध हथियारो सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी ने बरामद हुए हथियार युवकों को सप्लाई किये थे।
  9. आरोपी के ख़िलाफ़ 174ए भा.द.स. के तहत अभियोग अंकित है।
  10. आरोपी ने कारागार मे अपने बंदी साथियो के साथ मिलकर अन्य बंदी के साथ झगडा कर मारपीट करने की वारदात को अंजाम दिया।
  11. आरोपी के खिलाफ धारा 174ए भा.द.स के तहत अभियोग अंकित है।
  12. आरोपी ने सन् 2019 अप्रैल माह मे शराब के ठेकेदार को शराब के ठेके छोडने की धमकी दने की वारदात को अंजाम दिया हुआ है।
  13. आरोपी ने अप्रैल 2022 मे फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम दिया हुआ है।
  14. आरोपी ने अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर जुलाई 2022 को युवक पर जानलेवा हमले करने की वारदात को अंजाम दिया हुआ है।
  15. आरोपी ने दिनांक 04.01.2023 को शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने व धमकाने की वारदात को अंजाम दिया हुआ है।
  16. आरोपी को दिनांक 22.06.2023 को दो अवैध हथियारो सहित गिरफ्तार किया गया।
  17. दिनांक 08.03.2024 को दिल्ली पुलिस ने आरोपी को 1 अवैध हथियार व 4 जिंदा रौंद के साथ काबू किया गया।

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