चंडीगढ, 24 फरवरी। अवैध निर्माण के रिकॉर्ड में हेराफेरी और फर्जीवाडा करने के आरोप में हरियाणा के 12 नगर निगम इंजीनियरों के खिलाफ चार्जशीट की सिफारिश की गई है। गुरुग्राम एमसी कमिश्नर डॉ. नरहरि सिंह बांगर ने इन इंजीनियरों के खिलाफ सिफारिश की है। वहीं करनाल हैफेड के डीएम और सोसायटी मैनेजर को सस्पेंड किया गया है।
इस पर 14 लोगों को फर्जीवाड़े से नौकरी देने का आरोप लगा है। इसको लेकर हरियाणा सरकार की मंत्री कमलेश ढांडा ने लेटर लिखकर निलंबन का आदेश दिया था। कथित तौर पर नगर निकाय से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी लिए बिना बजघेरा रोड पर यादव मार्केट के सामने वर्ष 2022 और 2023 में दो मंजिला कॉमर्शियल इमारत का निर्माण किया गया था। ध्वस्तीकरण के आदेश के बावजूद क्षेत्र के प्रभारियों ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।
इस मामले में एमसी की विजिलेंस विंग द्वारा की गई जांच का संज्ञान लेते हुए, बांगर ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशालय को हरियाणा सिविल सेवा के नियम-7 के तहत तीन सहायक कार्यकारी इंजीनियरों और नौ जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के लिए एक पत्र लिखा है। इस भवन का निर्माण नगर निकाय से भवन योजना की मंजूरी लिए बिना किया गया था।
एक स्थानीय निवासी द्वारा एमसी के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के बाद निर्माणाधीन इमारत को गिराने के आदेश जारी किए गए। सितंबर 2022 में एमसी की इनफोर्समेंट विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस निर्माणाधीन इमारत को सील कर दिया था। फिर भी निर्माण कार्य जारी रहा। सतर्कता विंग की जांच ने स्पष्ट किया कि तीन सहायक कार्यकारी अभियंता और नौ कनिष्ठ अभियंता अनधिकृत भवन का निर्माण करने वालों के साथ मिले हुए थे।